बिहार : 12 जिलों में इंटरनेट और मोबाइल सेवाएं बंद

एक अधिसूचना में, अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह), चैतन्य प्रसाद ने कहा, "भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के तहत, राज्य सरकार ने सार्वजनिक सुरक्षा के हित में दूरसंचार सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है।"

पटना। सशस्त्र बलों के लिए नई ‘अग्निपथ’ भर्ती योजना का विरोध कर रहे लोगों की भारी हिंसा को देखते हुए बिहार सरकार ने शुक्रवार को 12 प्रभावित जिलों में इंटरनेट और मोबाइल सेवाओं को 48 घंटे के लिए बंद कर दिया है। यह प्रतिबंध हिंसा प्रभावित जिलों कैमूर, रोहतास, भोजपुर, औरंगाबाद, बक्सर, नवादा, पश्चिमी चंपारण, समस्तीपुर, लखीसराय, बेगूसराय, वैशाली और सारण में प्रभावी है।

एक अधिसूचना में, अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह), चैतन्य प्रसाद ने कहा, “भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के तहत, राज्य सरकार ने सार्वजनिक सुरक्षा के हित में दूरसंचार सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है।”

राज्य सरकार ने पाया कि इंटरनेट का इस्तेमाल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपत्तिजनक चीजों को प्रसारित करने के लिए किया जा रहा था, जिससे राज्य में हिंसा और जान-माल की क्षति हुई।

शुक्रवार को दोपहर 2 बजे से इंटरनेट और मोबाइल सेवाएं बंद कर दी गई हैं। यह प्रतिबंध रविवार को दोपहर 2 बजे तक लागू रहेगा। इंटरनेट सेवाओं के बंद होने के बाद लोग फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, क्यूक्यू, वीचैट, क्यूजोन, ट्यूबलर, गूगल प्लस, बायदू, स्काइप, वाइबर, लाइन, स्नैपचैट, पिनटेरेस्ट, टेलीग्राम, यूट्यूब जैसे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग नहीं कर पाएंगे। आंदोलनकारियों के बीच संचार की श्रृंखला को तोड़ने के लिए यह कदम उठाया गया है।

युवा संगठन ने शनिवार को बिहार बंद का आह्वान किया है और इसे देखते हुए आगे हिंसा की आशंका है। यही वजह है कि एहतियाती उपाय के रूप में यह निर्णय लिया गया है।

First Published on: June 18, 2022 9:03 AM
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