आप नेता सोमनाथ भारती को मारपीट मामले में दो साल की सजा, एक लाख का जुर्माना भी

नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को आप विधायक सोमनाथ भारती को एम्स सुरक्षा कर्मचारियों के साथ मारपीट करने संबंधी 2016 में दर्ज एक मामले में दो साल के कारावास की सजा सुनाई।

अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट रवींद्र कुमार पांडे ने आम आदमी पार्टी नेता पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। बहरहाल, भारती को जमानत दे दी गई, ताकि वह मामले में दोषी ठहराये जाने और जेल की सजा के खिलाफ उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर कर सकें।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, 9 सितंबर, 2016 को, भारती ने लगभग 300 अन्य लोगों के साथ, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में एक जेसीबी से एक चारदीवारी के घेरे को गिरा दिया था।

मजिस्ट्रेट ने कहा, “अदालत का मानना है कि अभियोजन पक्ष ने आरोपी सोमनाथ भारती के खिलाफ अपना मामला साबित कर दिया है।” अदालत ने आईपीसी के तहत विभिन्न अपराधों के लिए दोषी ठहराया, जिनमें धारा 323, 353 और 147 (दंगा करना) शामिल हैं। इन अपराधों में अधिकतम पांच साल जेल की सजा होती है।

अदालत ने भारती के सहयोगियों और सह-अभियुक्तों जगत सैनी, दिलीप झा, संदीप सोनू और राकेश पांडे को बरी कर दिया। यह मामला एम्स के मुख्य सुरक्षा अधिकारी आरएस रावत की शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया था। भारती ने अदालत से कहा था कि मामले में उन्हें झूठा फंसाने के लिए पुलिस अधिकारियों और अन्य गवाहों ने उनके खिलाफ गवाही दी थी।

First Published on: January 23, 2021 5:29 PM
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