दिल्ली में कोविड का ‘येलो अलर्ट’, पाबंदी के बीच स्कूल-कॉलेज, मॉल, सिनेमा हॉल बंद


श्रेणीबद्ध प्रतिक्रिया कार्य योजना (जीआरएपी) के तहत ‘येलो अलर्ट’ जारी किया गया है


शिवांगी गुप्ता शिवांगी गुप्ता
दिल्ली Updated On :

नई दिल्ली। कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने मंगलवार को येलो अलर्ट जारी करते हुए स्कूल, कॉलेज, सिनेमा हॉल और जिम को तत्काल प्रभाव से बंद करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही, दुकानों, सार्वजनिक परिवहन पर विभिन्न पाबंदियां लगाई गई हैं।

श्रेणीबद्ध प्रतिक्रिया कार्य योजना (जीआरएपी) के तहत जारी येलो अलर्ट के अनुसार डीडीएमए द्वारा आदेश दिए गए हैं, जो इस प्रकार हैं :-

  1. ‘येलो’ अलर्ट प्रतिबंध यह निर्धारित करता है कि गैर-आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की दुकानें और प्रतिष्ठान और मॉल सम-विषम फॉर्मूले के आधार पर सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खुलेंगे।
  2. सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, बैंक्वेट हॉल और ऑडिटोरियम को बंद रखा जाएगा। इसी के साथ ही स्पा, जिम, योग संस्थान और मनोरंजन पार्क बंद रहेंगे, लेकिन आउटडोर योग की अनुमति होगी।
  3. सोमवार रात से लागू किये गये रात्रिकालीन कर्फ्यू का समय भी एक घंटा बढ़ा दिया गया है। यह अब रात 10 बजे से शुरू होगा। रात 10 बजे से सुबह पांच बजे तक का रात्रिकालीन कर्फ्यू अगले आदेश तक जारी रहेगा।
  4. जीआरएपी के मुताबिक दिल्ली मेट्रो अपनी 50 प्रतिशत सीट क्षमता के साथ संचालित होगी, जबकि ऑटो रिक्शा और कैब में दो यात्री तक बैठ सकते हैं। बसें भी 50 प्रतिशत सीट क्षमता के साथ संचालित होंगी।
  5. इसी के साथ ही निजी कार्यालयों को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खोलने की अनुमति होगी।
  6. रेस्टोरेंट 50 फीसदी क्षमता के साथ सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक खुलेंगे, हालाकि बार को 50 फीसदी क्षमता के साथ दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक खोलने की अनुमति है।
  7. विवाह और अंतिम संस्कार कार्यक्रम में 20 लोगों के उपस्थित रहने की अनुमति दी जाएगी, जबकि अन्य सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक समागम और उत्सव कार्यक्रमों पर पांबदी होगी।

राष्ट्रीय राजधानी में महामारी की स्थिति की एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इससे पहले दिन में कहा था कि संक्रमण के मामले तेज गति से बढ़ने के मद्देनजर येलो अलर्ट जारी करने का फैसला किया गया है।

डीडीएमए के आदेश में कहा गया है कि येलो अलर्ट के मुताबिक सभी पाबंदियां तत्काल प्रभाव से लागू होंगी। डीडीएमए के द्वारा मंजूर जीआरएपी के मुताबिक, यदि लगातार दो दिनों तक संक्रमण दर 0.5 प्रतिशत से अधिक रहता है तो येलो अलर्ट जारी किया जाता है।

दिल्ली में सोमवार को संक्रमण के 331 नये मामले सामने आए थे, जो नौ जून के बाद से एक दिन की सर्वाधिक संख्या हैं। सोमवार को एक व्यक्ति की संक्रमण से मौत हुई थी और संक्रमण दर 0.68 प्रतिशत रही, जबकि रविवार को यह दर 0.55 प्रतिशत थी।



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