दिल्ली अध्यादेश वाला बिल कल संसद में होगा पेश


केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र सरकार (संशोधन) विधेयक को मंजूरी दी थी। ये बिल 19 मई को केंद्र की ओर से लाए गये अध्यादेश की जगह लेने के लिए पेश किया जाएगा।


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दिल्ली Updated On :

दिल्ली के अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़े केंद्र सरकार के अध्यादेश से संबंधित बिल सोमवार (31 जुलाई) को लोकसभा में पेश किया जायेगा। मोदी कैबिनेट इस बिल पर पहले ही मुहर लगा चुकी है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी इस अध्यादेश का विरोध कर रही है। ऐसे में लोकसभा में कल विपक्ष के हंगामे के आसार हैं।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र सरकार (संशोधन) विधेयक को मंजूरी दी थी। ये बिल 19 मई को केंद्र की ओर से लाए गये अध्यादेश की जगह लेने के लिए पेश किया जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली आम आदमी पार्टी ने अध्यादेश का कड़ा विरोध किया है।

इस अध्यादेश में कहा गया है कि राष्ट्रीय राजधानी लोक सेवा प्रधिकरण नाम का एक प्राधिकरण होगा, जो उसे प्रदान की गई शक्तियों का उपयोग करेगा और उसे सौंपी गई जिम्मेदारियों का निर्वहन करेगा। इस अध्यादेश के लाने से कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में तबादलों और नियुक्तियों संबंधी मामलों में निर्णय की शक्तियां दिल्ली सरकार को प्रदान की थीं।