नई दिल्ली। आबकारी शराब घोटाले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सहित 14 आरोपियों के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर (एलओसी) जारी किया है। लुक आउट सर्कुलर जारी होने के बाद सिसोदिया विदेश नहीं जा सकते।
सीबीआई ने अपनी एफआईआर में सिसोदिया को आरोपी नंबर एक बनाया है। सीबीआई ने एफआईआर आईपीसी की धारा 120बी (आपराधिक साजिश) और 477ए (खातों में हेराफेरी) के तहत दर्ज की गई है।
सिसोदिया पर आरोप है कि शराब कारोबारियों को कथित तौर पर 30 करोड़ रुपये की छूट दी गई। लाइसेंस धारकों को उनकी इच्छा के अनुसार विस्तार दिया गया था और आबकारी नियमों का उल्लंघन करके नीति नियम बनाए गए थे।