सरकारी धन के दुरुपयोग के मामले में अरविंद केजरीवाल और AAP के अन्य नेताओं पर दर्ज होगी FIR

साल 2019 में कोर्ट में दाखिल शिकायत में यह आरोप लगाया गया था कि अरविंद केजरीवाल, पूर्व आप विधायक गुलाब सिंह और द्वारका की पार्षद नितिका शर्मा ने इलाके में विभिन्न जगहों पर बड़े आकार के होर्डिंग लगाकर जानबूझकर सार्वजनिक धन का दुरुपयोग किया है।

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी से जुड़े दूसरे नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। कोर्ट ने माना है कि अरविंद केजरीवाल और पार्टी के अन्य नेताओं के खिलाफ सरकारी धन के दुरुपयोग का मामला बनता है। साथ ही, कोर्ट ने द्वारका साउथ पुलिस को मामले में FIR दर्ज कर 18 मार्च तक SHO को अनुपालन रिपोर्ट देने का आदेश दिया।

दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज ने मजिस्ट्रेट कोर्ट से धन के दुरुपयोग के मामले में नए सिरे से सुनवाई कर यह तय करने को कहा था कि अरविंद केजरीवाल और पार्टी के अन्य नेताओं के खिलाफ इस मामले मे संज्ञेय अपराध का मामला बनता है या नहीं?

दरअसल, साल 2019 में कोर्ट में दाखिल शिकायत में यह आरोप लगाया गया था कि अरविंद केजरीवाल, पूर्व आप विधायक गुलाब सिंह और द्वारका की पार्षद नितिका शर्मा ने इलाके में विभिन्न जगहों पर बड़े आकार के होर्डिंग लगाकर जानबूझकर सार्वजनिक धन का दुरुपयोग किया है।

जानकारी के लिए बता दें कि पहले जब कोर्ट में शिकायत दर्ज की गई थी, तब मजिस्ट्रेट कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था। इसके बाद शिकायतकर्ता ने सेशंस कोर्ट में रिवीजन पेटीशन दायर की। सेशंस कोर्ट ने मामले को दोबारा मजिस्ट्रेट कोर्ट में भेजा और यह तय करने को कहा कि यह संज्ञेय अपराध का केस बनता है या नहीं। इसके बाद मंगलवार को मजिस्ट्रेट कोर्ट में दोबारा सुनवाई हुई और अर्जी स्वीकार करते हुए आप नेताओं पर केस दर्ज करने का आदेश दिया।

बता दें, इससे पहले अरविंद केजरीवाल को कथित शराब घोटाले में आरोपी बनाया जा चुका है। इसके चलते उन्हें काफी समय तक जेल में रहना पड़ा। फिलहाल, वह जमानत पर बाहर हैं।

First Published on: March 11, 2025 5:13 PM
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