दिल्ली पुलिस ने लाउडस्पीकर को लेकर नए निर्देश जारी किए। इसके तहत किसी भी धार्मिक स्थल पर तय मानकों से तेज लाउडस्पीकर नहीं बजेगा। किसी भी जगह लाउडस्पीकर लगाने पर पुलिस से परमिशन लेनी होगी। सार्वजनिक स्थलों पर लाउडस्पीकर या पब्लिक एड्रेस सिस्टम का प्रयोग बिना अनुमति के नहीं किया जा सकता। टेंट हाउस से लाउडस्पीकर लेने पर भी पुलिस परमिशन होना जरूरी।
नए निर्देश के मुताबिक, सार्वजनिक स्थानों पर ध्वनि स्तर अधिकतम 10 dB(A) तक ही सीमित होगा। निजी स्वामित्व वाली ध्वनि प्रणाली की आवाज़ निर्धारित सीमा से 5 dB(A) से अधिक नहीं होनी चाहिए।
इंडस्ट्रियल एरिया में सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक 75DB आवाज की इजाजत, और रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक 70DB ध्वनि का पैमाना तय किया गया।
रेजिडेंशियल एरिया में सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक 55DB आवाज की इजाजत, और रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक 45DB ध्वनि का पैमाना तय किया गया।
साइलेंस जोन में सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक 50 DB आवाज की इजाजत, और रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक 40 DB ध्वनि का पैमाना तय किया गया।
दिल्ली पुलिस द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि सभी टेंट, लाउडस्पीकर और जनरेटर आपूर्तिकर्ताओं को स्पष्ट निर्देश दिए जाने चाहिए कि वे स्थानीय पुलिस की लिखित अनुमति के बिना उपयोगकर्ताओं को उपकरण न दें।
जिला डीसीपी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आपूर्तिकर्ता इस आवश्यकता का अनुपालन करें, तथा अनुपालन न करने वाले आपूर्तिकर्ताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें।
लाउडस्पीकर/पब्लिक एड्रेस सिस्टम के अनुचित प्रयोग पर ₹10,000 का जुर्माना और उपकरणों की जब्ती होगी।
डीजी सेट्स (Generator Sets) पर नियम कैपेसिटी के अनुसार जुर्माना
1000 KVA से अधिक: ₹1,00,000
62.5 – 1000 KVA: ₹25,000
62.5 KVA तक: ₹10,000
ध्वनि उत्पन्न करने वाले निर्माण उपकरणों का प्रयोग पर जुर्माना ₹50,000 और उपकरणों की जब्ती/सीलिंग।
पटाखों पर तय समय सीमा के बाहर फोड़ने पर कार्रवाई।
धार्मिक, शादी या रैली में उल्लंघन पर।
व्यक्ति: ₹10,000 (रिहायशी क्षेत्र), ₹20,000 (साइलेंस ज़ोन)