भाजपा सांसद हंस राज हंस को अदालत ने किया तलब

अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) धर्मेंद्र सिंह ने 12 जनवरी को जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत दाखिल दिल्ली पुलिस के आरोपपत्र पर संज्ञान लिया और 18 जनवरी को पेश होने के लिए हंस को तलब किया।

नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने उत्तर पश्चिम दिल्ली सीट से भाजपा के लोक सभा सांसद और पंजाबी गायक हंस राज हंस को चुनावी हलफनामे में कथित तौर पर अस्पष्ट जानकारी देने के मामले में तलब किया है।

अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) धर्मेंद्र सिंह ने 12 जनवरी को जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत दाखिल दिल्ली पुलिस के आरोपपत्र पर संज्ञान लिया और 18 जनवरी को पेश होने के लिए हंस को तलब किया।

दिल्ली पुलिस ने हंस द्वारा अपनी शिक्षा और खुद की तथा अपने परिवार की आयकर देनदारियों के बारे में कथित तौर पर अस्पष्ट जानकारियां देने के मामले में आरोप पत्र दाखिल किया।

अदालत ने जांच अधिकारी को भी नोटिस जारी करते हुए उनसे जांच में हुई प्रगति के बारे में रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया है।

कांग्रेस नेता राजेश लिलोठिया ने हंसराज हंस के खिलाफ 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान कथित रूप से गलत हलफनामा देने को लेकर आपराधिक मामला दर्ज कराया था।

First Published on: January 14, 2021 1:16 PM
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