शर्तों के साथ लालू यादव को मिली जमानत, स्वागत को तैयार आरजेडी कार्यकर्ता


रांची। करोड़ों के चारा घोटाले मामले में दुमका जेल में बंद आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव को जमानत मिल गई है। चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता आरजेडी सुप्रामो को झारखंड हाई कोर्ट ने सशर्त जमानत दी है। बता दें कि जस्टिस अपरेश सिंह की अदालत ने जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सजा की आधी अवधि पूरी करने के आधार पर लालू प्रसाद यादव को दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में जमानत प्रदान की है।

यहां बता दें कि चाईबासा और देवघर कोषागार से अवैध निकासी मामले में पूर्व में ही लालू प्रसाद यादव को जमानत मिल चुकी है। झारखंड उच्च न्यायालय ने करोड़ों रुपये के चारा घोटाले से जुड़े दुमका कोषागार मामले में शनिवार को राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद को जमानत दे दी और इसके साथ ही उनके जेल से रिहा होने का रास्ता साफ हो गया।

न्यायमूर्ति ए के सिंह ने प्रसाद को जमानत दी। अदालत ने उन्हें जमानत अवधि के दौरान बिना अनुमति के देश से बाहर नहीं जाने तथा अपना पता और मोबाइल नंबर नहीं बदलने का निर्देश दिया। लालू अभी दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्विग्यान संस्थान (एम्स) में न्यायिक हिरासत में भर्ती हैं।

सीबीआई की विशेष अदालत में जमानत संबंधी प्रक्रिया पूरी होने पर उनके सोमवार को रिहा हो जाने की संभावना है। उन्हें चारा घोटाले के अन्य तीन मामलों में पहले ही जमानत मिल चुकी है। लालू के स्थानीय अधिवक्ता देवर्षि मंडल ने कहा कि लालू की रिहाई के लिए सभी आवश्यक कार्रवाई सोमवार को सीबीआई अदालत खुलने पर पूरी कर लिये जाने की संभावना है।



Related