
रायपुर। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में वर्ष 2019 में साढ़े चार साल की भांजी से दुष्कर्म के दोषी को फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभिययोजक कमल किशोर वर्मा ने बताया कि अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ममता भोजवानी ने शुक्रवार को दिए फैसले में 28 वर्षीय दोषी पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक आरोपी ने सुपेला पुलिस थाने के अंतर्गत मॉडल टाउन इलाके में स्थित अपने घर में बहन की बेटी का 19 अगस्त 2019 को उस समय यौन उत्पीड़न किया जब वह अपनी मां के साथ उसके घर आई थी।
वर्मा ने बताया कि आरोपी को उसकी बहन ने ही पकड़ा और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई जिसके बाद आरोपी की गिरफ्तारी हुई। उन्होंने बताया कि अरोपी को आईपीसी के विभिन्न धाराओं के तहत दोषी पाया।