मुंबई एयरपोर्ट की मस्जिद पर हाईकोर्ट सख्त, कार्रवाई न होने पर उठे सवाल

मुंबई एयरपोर्ट के पास बनी कथित अवैध मस्जिद को लेकर एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं। मामला मुंबई हाईकोर्ट के उस आदेश से जुड़ा है, जिसमें कोर्ट ने एयरपोर्ट के टर्मिनल-1 के टैक्सी पार्किंग जोन में बनी मस्जिद/मदरसे जैसी संरचना को हटाने की बात कही थी। यह आदेश 5 मार्च 2026 को याचिका संख्या 2960/2026 पर सुनवाई के दौरान दिया गया था।

आपके दिए गए विवरण के मुताबिक, हाईकोर्ट ने अपने फैसले में साफ कहा कि मुंबई एयरपोर्ट जैसे संवेदनशील इलाके में इस तरह की संरचना को स्वीकार नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने टैक्सी पार्किंग जोन में बनी मस्जिद-मदरसे जैसी संरचना को ध्वस्त करना आवश्यक और उचित बताया।

हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद अब सवाल यह उठ रहा है कि अगर एयरपोर्ट के टर्मिनल-1 के मामले में ऐसी संरचना को हटाना जरूरी माना गया है, तो टर्मिनल-2 के पास बनी कथित अवैध मस्जिद को लेकर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई?

आरोप है कि मुंबई एयरपोर्ट टर्मिनल-2 के पास करीब 3,000 वर्ग फीट क्षेत्र में एक मस्जिद बनी हुई है। इसे कथित तौर पर अवैध निर्माण बताया जा रहा है। इस मामले में MIAL, मुंबई पुलिस, BMC और MMRDA की भूमिका को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं।

मामले को लेकर अब मांग की जा रही है कि मुंबई एयरपोर्ट के टर्मिनल-2 के पास बनी इस कथित अवैध मस्जिद पर भी कार्रवाई की जाए। सवाल यही है कि जब एयरपोर्ट क्षेत्र में ऐसी संरचना को लेकर हाईकोर्ट ने अपना रुख स्पष्ट किया है, तो संबंधित एजेंसियां इस मामले में आगे क्या कदम उठाती हैं।

फिलहाल, मुंबई एयरपोर्ट के टर्मिनल-2 के पास बनी करीब 3,000 वर्ग फीट की कथित अवैध मस्जिद को हटाए जाने की मांग को लेकर मामला आगे उठाने की बात कही जा रही है।

First Published on: September 13, 2026 11:21 AM
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