चंडीगढ़: डॉग की इन नस्लों को पालने पर पाबंदी, घर के हिसाब से संख्या तय, आदेश जारी

चंडीगढ़ में कुत्ते पालने को लेकर प्रशासन ने नए आदेश जारी किए हैं। प्रशासन ने ‘पेट एंड कम्युनिटी डॉग बायलॉज’ की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके मुताबिक अगर रजिस्टर्ड डॉग खुले में शौच करता है तो मालिक पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ ही नगर निगम ने अमेरिकन बुल डॉग, अमेरिकन पिटबुल, पिटबुल टेरियर, बुल टेरियर, केन कोरसो, डोगो अर्जेंटीनो और रॉटविलर नस्ल के कुत्ते घर में पालने पर बैन कर दिया है। अब डॉग लवर इन नस्लों को पाल नहीं सकेंगे।

हालांकि जिनके पास इन नस्लों के कुत्ते पहले से हैं उन्हें छूट दी गई है और इन कुत्तों को 45 दिन में रजिस्ट्रेशन कराने के आदेश दिए हैं। अगर कुत्ते के साथ बुरे व्यवहार की शिकायत मिलती है तो एक टीम घर जाएगी और सुबूत इकठ्ठा करेगी। अगर शिकायत सही पाई जाती है तो कुत्ते को सीज किया जा सकता है, क्रुएल्टी अगेंस्ट एनिमल्स के तहत मालिक पर कानूनी कार्रवाई और जुर्माना भी लगाया का सकता है।

नगर निगम ने घर के साइज के हिसाब से कुत्तों को पालने की संख्या भी तय कर दी है। पांच मरले तक के घर में सिर्फ एक कुत्ता रखा जा सकता है और अगर 5 मरले के घर में तीन फ्लोर हैं और उनमें अलग-अलग परिवार रहते हैं तो वह अलग-अलग एक-एक कुत्ता रख सकते हैं। 10 मरले तक के घर के मालिक दो कुत्ते पाल सकते हैं जबकि 12 मरले तक के घर के मालिक तीन कुत्ते पाल सकते हैं। एक कनाल तक के घर में चार कुत्ते पाले जा सकते हैं।

हर कुत्ते का चंडीगढ़ नगर निगम में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। एक डॉग का पंजीकरण शुल्क 500 रुपए लगेगा। हर पांच साल बाद 50 रुपए नवीनीकरण के देने होगे। रजिस्टर्ड कुत्ते के गले में मेटल का टोकन और पट्टा लगाना भी जरूरी है। रजिस्ट्रेशन के बिना पाए जाने पर डॉग को नगर निगम जब्त (इंपाउंड) कर सकती है। अगर एक घर में अलग-अलग फ्लोर पर एक से ज्यादा परिवार रहते हैं, तो प्रत्येक परिवार के लिए तय सीमा के अनुसार अलग-अलग पंजीकरण करवाना होगा।

प्रशासन ने शहर में कुछ ऐसी जगह भी तय कर दी हैं जहां पालतू कुत्ते नहीं ले जाए जा सकते। चंडीगढ़ में सुखना लेक, रोज गार्डन, शांति कुंज, लेजर वैली, मिनी रोज गार्डन, टेरेस गार्डन, शिवालिक गार्डन, बोटैनिकल गार्डन और एम।सी। द्वारा अधिसूचित सार्वजनिक स्थानों और पार्कों में कुत्तों को ले जाने पर पाबंदी रहेगी। गलियों में घूमने वाले कुत्तों को लेकर भी सख्त प्रावधान किए गए हैं।

First Published on: October 30, 2025 8:37 PM
Exit mobile version