राजस्थान सरकार ने ‘ग्रीन’ आतिशबाजी की मंजूरी दी

आदेश के अनुसार दीपावली की रात आठ बजे से दस बजे तक 'ग्रीन' आतिशबाजी की जा सकेगी।

जयपुर। राजस्थान सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) क्षेत्र के अलावा पूरे राज्य में दीपावली पर दो घंटे ‘ग्रीन’ पटाखे चलाने की अनुमति दी है। इसके साथ ही गुरूपर्व, छठपर्व, क्रिसमस और नववर्ष पर भी सीमित अवधि में ‘ग्रीन’ पटाखे चलाए जा सकेंगे।

राज्य गृह विभाग ने इस संबंध में शुक्रवार को आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश के अनुसार दीपावली की रात आठ बजे से दस बजे तक ‘ग्रीन’ आतिशबाजी की जा सकेगी।

इसी तरह क्रिसमस एवं नव वर्ष पर रात्रि 11.55 से रात्रि 12.30 बजे, गुरू पर्व पर रात्रि आठ से रात्रि 10 बजे तक तथा छठ पर्व पर सुबह छह से सुबह आठ बजे तक ग्रीन पटाखे चलाने की अनुमति होगी। सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि अन्य त्योहारों पर आतिशबाजी के संबंध में गृह विभाग अलग से दिशा-निर्देश जारी करेगा।

इसके अनुसार, ‘‘एनसीआर क्षेत्र को छोड़ते हुए संपूर्ण राजस्थान में केवल ग्रीन आतिशबाजी को बेचने और चलाने की अनुमति होगी।’’ वहीं एनसीआर में पटाखों को बेचने और चलाने पर प्रतिबंध रहेगा।

आदेश के अनुसार उच्चतम न्यायालय और राष्ट्रीय हरित अधिकरण के दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए गृह विभाग ने अधिकतम छूट देते हुए ग्रीन पटाखों को चलाने की अनुमति दी है।

First Published on: October 16, 2021 1:29 PM
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