चेन्नई। तमिलनाडु में पुलिस महानिदेशक स्तर के एक अधिकारी पर एक कनिष्ठ महिला अधिकारी द्वारा यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने के बाद निलंबित कर दिया गया। मद्रास उच्च न्यायालय ने कुछ दिन पहले ही इस संबंध में अनुशंसा की थी। निर्वाचन आयोग के आधार पर ही सरकार ने भी उन्हें निलंबित कर दिया और इस संबंध में आदेश जारी किया गया।
अधिकारी के खिलाफ मद्रास उच्च न्यायालय ने इस मामले का स्वत: संज्ञान लिया था। वहीं अदालत अपराध शाखा-सीआईडी द्वारा इस मामले की जांच की निगरानी भी कर रही थी। अधिकारी को इससे पहले ‘अनिवार्य प्रतीक्षा’ के दायरे में रखा था। सीबी-सीआईडी ने पूर्व विशेष पुलिस महानिदेशक के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर प्राथमिकी दर्ज की थी।
उन पर यह आरोप एक कनिष्ठ आईपीएस अधिकारी ने लगाया था। निर्वाचन आयोग ने इससे पहले तत्कालीन पुलिस अधीक्षक को निलंबित करने का आदेश दिया था क्योंकि प्राथमिकी में उनका भी नाम था। उन्होंने महिला अधिकारी को कथित तौर पर अपने वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ शिकायत करने के लिए आगे बढ़ने से रोका था।