इरोड। तमिलनाडु के इरोड की एक महिला अदालत ने वेल्लीतिरुपुर गांव में लगभग तीन महीने की बेटी के यौन उत्पीड़न के मामले में एक व्यक्ति को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनायी है।
महिला अदालत की न्यायाधीश मालती ने शुक्रवार को 50 वर्षीय मजदूर को सजा सुनाते हुए उस पर 1 हजार रुपये का जुर्माना लगाया और तमिलनाडु सरकार को बच्ची की मां को पांच लाख रुपये बतौर मुआवजा देने का आदेश दिया।
आरोप है कि बच्ची की मां जब बाहर गई हुई थी तब उस व्यक्ति ने बच्ची का यौन उत्पीड़न किया। मां जब वापस लौटी तो उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। दोनों का दस साल का बेटा भी है लेकिन घटना के समय वह भी घर पर नहीं था।
महिला तुरंत अपनी बेटी को इलाज के लिये नजदीकी अस्पताल ले गई और फिर पुलिस में इसकी शिकायत की। पुलिस ने पॉक्सो अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत उस व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया।









