कर्नाटक: धतूरा बेचने पर एक्शन, Amazon, Swiggy और BigBasket के फूड लाइसेंस सस्पेंड

कर्नाटक स्वास्थ्य विभाग के खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने जहरीले धतूरे (Datura) के फल और बीजों की ऑनलाइन बिक्री को लेकर Amazon, Swiggy Instamart और BigBasket के फूड लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए हैं।

विभाग ने इन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर धतूरे के उत्पादों की ऑनलाइन लिस्टिंग और बिक्री की जांच के आदेश दिए थे। जांच के दौरान सामने आया कि कुछ मामलों में धतूरे के फल और बीज FSSAI लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ खाद्य उत्पाद के तौर पर बिक्री के लिए प्रदर्शित किए जा रहे थे।

विभाग के मुताबिक धतूरा जहरीला होता है और इसके सेवन से मानव स्वास्थ्य को गंभीर खतरा हो सकता है। सुनवाई के दौरान Amazon की ओर से कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया। वहीं Swiggy Instamart ने नोटिस पर कार्रवाई से जुड़े दस्तावेज जमा करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा। BigBasket ने बताया कि उसने धतूरे के फलों की बिक्री रोक दी है और भविष्य में लेबल पर स्पष्ट रूप से “NOT FOR HUMAN CONSUMPTION” यानी “मानव उपभोग के लिए नहीं” लिखा जाएगा।

हालांकि, खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण ने इन स्पष्टीकरणों और जवाबों को संतोषजनक नहीं माना। निरीक्षण के दौरान धतूरे के फल और बीजों के पैकेट मिले, जिन पर फूड लाइसेंस/रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज थे। ये उत्पाद वेयरहाउस में रखे गए थे और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए बिक्री या वितरण के लिए उपलब्ध थे।

प्राधिकरण ने कहा कि धतूरे की जहरीली प्रकृति और इससे लोगों के स्वास्थ्य को होने वाले संभावित खतरे को देखते हुए इसे खाद्य पदार्थ के रूप में रखना, बेचना या वितरित करना स्वीकार्य नहीं है। आदेश में सभी संबंधित फूड बिजनेस ऑपरेटर्स को धतूरे के फल या बीजों को मानव उपभोग के लिए बेचने वाली सभी ऑनलाइन लिस्टिंग और विज्ञापनों को तत्काल हटाने या निलंबित करने का निर्देश दिया गया है।

इसके साथ ही Amazon, Swiggy Instamart और BigBasket के फूड लाइसेंस को अगले आदेश तक अस्थायी रूप से निलंबित करने का निर्देश दिया गया है। कंपनियों को अनुपालन रिपोर्ट भी जल्द दाखिल करनी होगी। लाइसेंस की बहाली पर अलग से सुनवाई और आदेश के बाद ही विचार किया जाएगा।

इन प्लेटफॉर्म्स को धतूरे के उत्पाद उपलब्ध कराने वाले सप्लायर्स और विक्रेताओं के लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन भी संबंधित अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के निर्देश दिए गए हैं। विभाग ने चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने पर Food Safety and Standards Act, 2006 और संबंधित नियमों के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी।

First Published on: August 25, 2026 10:03 AM
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