अध्यक्ष की जमानत के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी कांग्रेस


विशेष न्यायाधीश पीके राय ने अपने आदेश में कहा था कि लल्लू पर लगे आरोप गंभीर किस्म के हैं और उनकी जांच की जा रही है, लिहाजा अभी उन्हें जमानत नहीं दी जा सकती। इसके पूर्व, लल्लू के वकील ने कहा था कि उनके मुवक्किल के खिलाफ कोई सबूत नहीं है और उन्हें राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया जा रहा है।


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लखनऊ। कांग्रेस की उत्तर प्रदेश इकाई धोखाधड़ी के आरोप में जेल में बंद अपने अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की जमानत याचिका को निचली अदालत द्वारा खारिज किए जाने के फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती देगी।

प्रदेश कांग्रेस के मीडिया संयोजक ललन कुमार ने मंगलवार को बताया हम प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की जमानत को लेकर उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। ऐसा कल होना मुमकिन है। उन्होंने बताया, फिलहाल हम विशेष एमपी एमएलए अदालत द्वारा जमानत याचिका खारिज किए जाने संबंधी आदेश की प्रति मिलने का इंतजार कर रहे हैं। 

गौरतलब है कि प्रवासी श्रमिकों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए पार्टी द्वारा प्रस्तावित 1,000 बसों में से कई के पंजीयन नंबर गलत होने के मामले में पिछले दिनों गिरफ्तार किए गए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की जमानत याचिका सोमवार को विशेष एमपी एमएलए अदालत ने खारिज कर दी थी।

विशेष न्यायाधीश पीके राय ने अपने आदेश में कहा था कि लल्लू पर लगे आरोप गंभीर किस्म के हैं और उनकी जांच की जा रही है, लिहाजा अभी उन्हें जमानत नहीं दी जा सकती। इसके पूर्व, लल्लू के वकील ने कहा था कि उनके मुवक्किल के खिलाफ कोई सबूत नहीं है और उन्हें राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया जा रहा है।

फिलहाल हम विशेष एमपी एमएलए अदालत द्वारा जमानत याचिका खारिज किए जाने संबंधी आदेश की प्रति मिलने का इंतजार कर रहे हैं। – ललन कुमार, मीडिया संयोजक, कांग्रेस