
नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्रालय लॉकडाउन-5.0 को लेकर शनिवार को नई गाइडलाइन्स जारी की है। गृह मंत्रालय के अनुसार, 8 जून से धार्मिक स्थल और सार्वजनिक पूजा स्थल, शॉपिंग मॉल, होटल-रेस्तरां खोलने की अनुमति दे दी गई है।
गाइडलाइन्स के मुताबिक, कोरोना कंटेन्मेंट जोन में 30 जून तक लॉकडाउन रहेगा। और यहां रात में 9 बजे से लेकर सुबह 5 जबे तक कर्फ्यू भी लगेगा। रात में कर्फ्यू के समय की समीक्षा होगी, पूरे देश में अब रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक लोगों के घूमने-फिरने पर प्रतिबंध होगा। वहीं गृह मंत्रालय ने जारी गाइडलाइन्स में कहा कि एक जून से दूसरे राज्यों में आवाजाही से भी प्रतिबंध हटेगा।
गृह मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइन्स में कहा गया है कि राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के साथ विचार-विमर्श कर स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान खोले जाएंगे। गृह मंत्रालय ने कहा है कि शैक्षणिक संस्थानों को जुलाई से खोलने को लेकर राज्य, केंद्र शासित प्रदेश अभिभावकों, अन्य संबंधित पक्षों से विचार-विमर्श करेंगे। निषिद्ध क्षेत्रों के बाहर प्रतिबंधित गतिविधियों को चरणबद्ध तरीके से खोला जाएगा।
गृह मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइन्स में कहा गया है कि देश के सभी कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन 30 जून तक जारी रहेगा। कंटेनमेंट जोन की पहचान जिला अधिकारियों के द्वारा की जाएगी। कंटेनमेंट जोन में केवल जरूरी गतिविधियों की छूट रहेगी। कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन नियमों को सख्ती से लागू करने को कहा गया है। मेडिकल इमर्जेंसी के अलावा किसी व्यक्ति को कंटेनमेंट जोन से बाहर जाने या बाहर से से कंटेनमेंट जोन में जाने की इजाजत नहीं होगी। राज्य बफर और जोन की भी पहचान कर सकते हैं।
तीन चरणों में खुलेगा लॉकडाउन-4। जिसमें पहले चरण में 8 जून से धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल, होटल रेस्तरां खुलेंगे। दूसरे चरण में स्कूल, कॉलेज खोलने पर जुलाई में विचार किया जाएगा और तीसरे चरण में हालात को देखते हुए अंतरराष्ट्रीय एयर ट्रेवल, मेट्रो, सिनेमा हॉल और जिम खोलने पर विचार-विमर्श किया जाएगा।
शैक्षणिक संस्थानों को जुलाई से खोलने को लेकर राज्य, केंद्र शासित प्रदेश अभिभावकों, अन्य संबंधित पक्षों से विचार-विमर्श करेंगे। निषिद्ध क्षेत्रों के बाहर प्रतिबंधित गतिविधियों को चरणबद्ध तरीके से खोला जाएगा -गृह मंत्रालय
गृह मंत्रालय ने कहा है कि स्थिति को देखते हुए यदि राज्यों को कंटेनमेंट जोन के बाहर कुछ गतिविधियों पर रोक की आवश्यकता महसूस होती है तो वे ऐसा कर सकेंगे।
बता दें कि कोरोना वायरस महामारी को रोकने के लिए देश में 24 मार्च से ही लॉकडाउन लागू है। लॉकडाउन 4.0 एक दिन बाद यानी 31 मई को खत्म हो रहा है। लॉकडाउन के चौथे चरण में काफी ढील दी गई और कई फैसले राज्यों पर छोड़ दिए गए थे। साथ ही राष्ट्रव्यापी बंद के नए चरण में अगर राहतों की बात करें तो पहले चरण में धार्मिक स्थल, सार्वजनिक पूजा स्थल, होटल, रेस्तरां और अन्य आतिथ्य सेवाएं और शॉपिंग मॉल्स को आठ जून, 2020 से खोलने की अनुमति दी जाएगी।
वहीं दूसरे चरण में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ विचार-विमर्श के बाद स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक/प्रशिक्षण/कोचिंग संस्थान आदि खोले जाएंगे। आखिरी चरण में स्थिति का आकलन करने के बाद अंतररष्ट्रीय हवाई यात्रा, मेट्रो ट्रेन, सिनेमा हाल, जिम, राजनीतिक सभाओं इत्यादि पर निर्णय लिया जाएगा।