लखनऊ। प्रदेश में 69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती मामले में अजय कुमार ओझा और उदयभान चौधरी की ओर से इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में दायर याचिका की सुनवाई अब 07 जुलाई 2020 को होगी।
सरकारी अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में प्रदेश सरकार तथा परीक्षा नियामक प्राधिकरण की ओर से प्रदेश के महाधिवक्ता स्वयं बहस करेंगे जो आज उपलब्ध नहीं हैं, इसलिए 07 जुलाई को सुनवाई रखी जाये। इस पर याचीगण की अधिवक्ता डॉ. नूतन ठाकुर ने आपत्ति जाहिर की कि इस मामले में सरकार अनुचित तेजी दिखा रही है और इतने दिनों में प्रक्रिया पूरी करने का प्रयास करेगी। सरकारी अधिवक्ता ने मौखिक रूप से कहा कि इतनी जल्दी कुछ नहीं होगा।
सरकारी अधिवक्ता एवं नूतन की दलील सुनकर जस्टिस आलोक माथुर की बेंच ने सुनवाई के लिए 07 जुलाई नियत की है।याचिका में कहा गया है कि 06 जनवरी 2019 को इस परीक्षा के बाद पेपर लीक के सम्बन्ध में एसटीएफ तथा केंद्र अधीक्षकों द्वारा प्रदेश के कई स्थानों पर मुकदमे दर्ज हुए हैं, जिससे व्यापक स्तर पर पर्चा लीक होने की बात साबित होती है। आज भी एसटीएफ इस केस में विवेचना कर रहा है। इसलिए याचिका में परीक्षा को निरस्त करने तथा एसटीएफ पर सरकार के दवाब में काम करने के आधार पर सीबीआई जांच कराये जाने की अपील की गई है।