लखनऊ। लखनऊ की एक अदालत ने तबलीगी जमात से जुड़े नौ विदेशियों को देश में कोविड-19 महामारी के दौरान उनके खिलाफ दर्ज मामलों से आरोपमुक्त करार दिया है।
इन नौ विदेशियों के खिलाफ कथित तौर पर विभिन्न अपराध करने और महामारी अधिनियम एवं विदेशी अधिनियम के प्रावधान के उल्लंघन के आरोप लगाये गए थे।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) सुशील कुमारी ने तबलीगी जमात के नौ विदेशी नागरिकों को आरोपमुक्त करते हुए कहा कि वे अपने पासपोर्ट व मोबाइल केंद्र सरकार द्वारा लंबित किसी भी कार्यवाही के पश्चात ही नियमतः प्राप्त करने के हकदार होंगे।
उन्होंने आदेश में कहा है कि आरोपमुक्त किये गए आरोपियों में मुहम्मद मदाली, हसन पाचो, सिथीपांगलिमसिरीपट, सुरासकलामूलशक, अरसेन थोम्या, रोमलीकोले, अब्दुल्लाह मामिंग, अब्दुल बाशिर इदोरोथाई व अपदुनबहाव विमुटीकान शामिल हैं।
न्यायाधीश ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए कोई प्रथमदृष्टया साक्ष्य नहीं हैं। उन्होंने यह आदेश आरोपियों की ओर से दायर आरोपमुक्त करने के अनुरोध वाली अर्जी पर दिया।