उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री डीपी यादव, उनकी पत्नी और बेटे समेत नौ लोगों के खिलाफ नोएडा के सलारपुर गांव में जमीन कब्जाने और धमकी देने के आरोप में एक मुकदमा दर्ज किया गया है। संपत्ति मालिक अशोक वाडिया की शिकायत पर अदालत के आदेश के बाद सेक्टर-126 थाने में रविवार को यह मामला दर्ज हुआ।
अशोक वाडिया ने आरोप लगाया है कि पूर्व मंत्री डीपी यादव और उनके सहयोगियों ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर उनकी जमीन पर अवैध कब्जे की कोशिश की और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी।
शिकायत के अनुसार, सलारपुर गांव में 14,000 वर्ग मीटर की जमीन 1989 में गोरखपुर के पवन जिंदल के स्वामित्व में थी। जिंदल ने उस समय अपना हिस्सा अशोक वाडिया को बेच दिया था, जबकि वाडिया ने बाद में अन्य सह-स्वामियों से भी शेष हिस्सा खरीद लिया। 2001 से यह जमीन उनके नाम पर दर्ज है।
अशोक वाडिया का आरोप है कि अगस्त 2025 में पवन जिंदल ने पूर्व मंत्री डीपी यादव, सुरेश गोलय, देवेश यादव, रामफल शर्मा, उमलेश यादव, कुनाल यादव, रविंद्र सिंह, अभय उपाध्याय और कुछ अन्य के साथ मिलकर फर्जीवाड़ा किया और विक्रय पत्र को आरोपियों के पक्ष में दिखाया। इसके बाद वे जमीन पर कब्जा लेने पहुंचे और विरोध करने वालों को धमकाया।
पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) यमुना प्रसाद ने बताया कि अदालत के आदेश पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। गौरतलब है कि इससे पहले भी इसी संपत्ति विवाद को लेकर गोरखपुर निवासी पवन जिंदल ने 29 अक्टूबर को सेक्टर-49 थाने में वाडिया बंधुओं समेत 30 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।
