दस वर्षीय बच्ची से बलात्कार, हत्या के लिए व्यक्ति को फांसी की सजा


विशेष न्यायाधीश प्रतिभा सक्सेना द्वारा 18 दिसंबर को पारित आदेश में कहा गया, आरोपी चंद्रपाल को फांसी दी जानी चाहिए।


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उत्तर प्रदेश Updated On :

नोएडा। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले की एक अदालत ने 10 साल की बच्ची से बलात्कार और हत्या के मामले में 35 वर्षीय व्यक्ति को फांसी की सजा सुनायी है। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी।

जिला एवं सत्र अदालत ने पॉक्सो अधिनियम के तहत दोषी ठहराए गए व्यक्ति पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। विशेष न्यायाधीश प्रतिभा सक्सेना द्वारा 18 दिसंबर को पारित आदेश में कहा गया, ‘‘आरोपी चंद्रपाल को फांसी दी जानी चाहिए।’’

हाथरस के पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने कहा कि जघन्य अपराध के मामले में अदालत का आदेश घटना के साढ़े तीन महीने से भी कम समय में आया। जायसवाल ने कहा, ‘‘पुलिस ने अपराध के 72 घंटों के भीतर मामले का खुलासा कर दिया था। स्थानीय पुलिस और अभियोजन पक्ष ने इस मामले को पेशेवर रूप से वैज्ञानिक सबूतों के साथ आगे बढ़ाया, जिसके कारण हमने मामले में थोड़े समय में ही आरोपपत्र दाखिल कर दिया।’’

अधिकारी ने कहा, ‘‘परिणामस्वरूप, आरोपी के खिलाफ एक सख्त मामला अदालत के सामने पेश किया गया, जिसने सिर्फ साढ़े तीन महीने में आदेश सुना दिया।’’ यह घटना अगस्त में हुई थी।



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