सार्वजनिक स्थानों पर थूकना होगा दण्डनीय, ईद के लिए भी यूपी सरकार ने जारी किया दिशा-निर्देश


सार्वजनिक स्थान पर थूकना जुर्माने के साथ दण्डनीय होगा। यहजनपद गाजियाबाद की सीमाओं के अन्तर्गत दिनांक 31.05.2020 की मध्यरात्रि तक प्रभावी रहेगा। उक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा। उपरोक्त आदेश एक पक्षीय रूप से मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर सहित जारी किया गया है।



गाजियाबाद। कोरोनावायरस के चलते लॉकडाउन का प्रभावी ढंग से पालन कराने के साथ-साथ ईद के त्यौहार को लेकर जिलाधिकारी अजय शंकर पांडे ने धारा 144 की अवधि 31 मई तक बढ़ा दी है। इस दौरान सार्वजनिक स्थल पर 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के एक साथ होने पर पाबंदी रहेगी। 

जिलाधिकारी पांडे ने बताया कि धारा 144 लागू रहने पर जनपद में निम्न बातों का ध्यान रखना होगा। पहला, जनपद में सभी राजनैतिक, सांस्कृतिक , धर्मिक, खेल सम्बन्धी आयोजन किसी प्रकार की प्रर्दशनी, रैलियों, जुलूस एवं अन्य सभी कार्यक्रम प्रतिबिन्धति रहेंगे। दूसरा, सभी धर्मिक स्थल-पूजा स्थल जन सामान्य हेतु बन्द रहेगें।
तीसरा, किसी भी स्थान, मौहल्ले, गली आदि में किसी भी उददेश्य से लोग एकत्रित नहीं होंगे। चतुर्थ, किसी भी संस्था-मैनेजर द्वारा पांच या पॉच से अधिक व्यक्तियों की सभा नहीं की जायेगी तथा सभा में एक दूसरे से दो गज की दूरी बनाकर रखेगें। पंचम, वैवाहिक कार्यक्रम-अंतिम संस्कार में शामिल होने हेतु पूर्व अनुमति प्राप्त करनी अनिवार्य होगी।
षष्ठ, अनुमन्य व्यक्तियों सेवाओं-संस्थाओं के अतिरिक्त अन्य समस्त गतिविधियों एवं आवागमन सॉय 7.00 बजे से लेकर प्रातः 7.00 बजे तक पूर्णतयः प्रतिबन्धित रहेगा। 65 वर्ष से अधिक व 10 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति-बच्चे, बीमार व्यक्ति तथा गर्भवती महिलाएं अपने घर में ही रहेंगी, जब तक की कोई आकस्मिकता-स्वस्थ्य सम्बन्धी कारण न हो।
सप्तम, सैलून, स्पा, मॉल, सिनेमा हॉल, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्पलैक्स, स्विमिंग पुल, मनोरंजन पार्क व अन्य पार्क बार ओटोरियम तथा ऐसे अन्य स्थान पूर्णतया बन्द रहेगें। अष्टम, चार पहिया वाहनों में अधिक दो व्यक्ति (ड्राईवर के अतिरिक्त एवं दो पहिया वाहन पर केवल दो व्यक्ति अनुमन्य होंगे व जनपद के स्कूल-कालेज अग्रिम आदेशों तक बन्द रहेगें। नवम, सार्वजनिक स्थानों पर फैस कॅवर-मास्क लगाना अनिवार्य होगा।

सार्वजनिक स्थान पर थूकना जुर्माने के साथ दण्डनीय होगा। यह जनपद गाजियाबाद की सीमाओं के अन्तर्गत दिनांक 31.05.2020 की मध्यरात्रि तक प्रभावी रहेगा। उक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा। चूँकि स्थिति की गम्भीरता एवं तात्कालिता को दृष्टिगत रखते हुये व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर समय अभाव के कारण दिया जाना सम्भव नहीं है। उपरोक्त आदेश एक पक्षीय रूप से मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर सहित जारी किया गया है।



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