यूएस सिटिजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज (यूएससीआईएस) के अनुसार ऐसे लोग फिर से आवेदन कर सकते हैं, जिनके आवेदन केवल इसलिए खारिज कर दिए गए हैं या प्रशासनिक रूप से बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि अनुरोधित प्रारंभ तिथि एक अक्टूबर 2020 के बाद थी।
एच1बी वीजा एक गैर-अप्रवासी वीजा है जिसकी मदद से अमेरिकी कंपनियां सैद्धांतिक या तकनीकी विशेषज्ञता की जरूरत वाले विशिष्ट पेशों में विदेशी कर्मियों को नौकरियों पर रखती हैं। प्रौद्योगिकी कंपनियां हर साल भारत और चीन जैसे देशों से हजारों लोगों को नियुक्त करने के लिए इस वीजा पर निर्भर करती है।
यूएससीआईएस ने बुधवार को कहा, ‘‘यदि आपकी वित्त वर्ष 2021 की याचिका को इसलिए पूरी तरह से खारिज या प्रशासनिक रूप से बंद कर दिया गया है, क्योंकि आपकी याचिका प्रारंभिक पंजीकरण अवधि के दौरान जमा किए गए पंजीकरण पर आधारित थी, लेकिन आपने एक अक्टूबर 2020 के बाद किसी प्रारंभ तिथि का अनुरोध किया था, तो आप पहले से दायर याचिका को फिर से जमा कर सकते हैं।’’
यूएससीआईएस ने कहा कि इन याचिकाओं को एक अक्टूबर 2021 से पहले जमा किया जा सकता है।
वाशिंगटन। अमेरिका में ऐसे विदेशी अतिथि कर्मचारी एच-1बी वीजा के लिए फिर से आवेदन कर सकेंगे, जिनके आवेदन को प्रारंभिक पंजीकरण अवधि पर आधारित होने के कारण खारिज कर दिया गया था।