बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना अदालत की अवमानना मामले में दोषी करार, छह महीने की जेल की सजा

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विदेश Updated On :

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की मुश्किल और ज्यादा बढ़ गई है। अदालत ने उन्हें अवमानना मामले में दोषी ठहरा दिया है। बांग्लादेशी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें छह महीने की जेल की सजा सुनाई गई है। अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने सजा के फैसले की घोषणा की है। बुधवार को तीन सदस्यों वाली पीठ ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए फैसला दिया।

‘ढाका ट्रीब्यून’ की एक खबर के मुताबिक जस्टिस मोहम्मद गुलाम मुर्तजा मजूमदार ने शेख हसीना के मामले की सुनवाई की। रिपोर्ट्स की मानें तो पिछले साल शेख हसीना की एक ऑडियो क्लिप लीक हुई थी। शेख हसीना कथित तौर पर लीक हुई ऑडियो क्लिप में गोबिंदगंज उपजिला चेयरमैन शकील बुलबुल से बात कर रही थीं, जिसमें उन्होंने कहा था, ”मेरे खिलाफ 227 मामले दर्ज हुए हैं, इसलिए मुझे इन लोगों को मारने का लाइसेंस मिल गया है। ”

अदालत की अवमानना के मामले में शकील बुलबुल को दो महीने की जेल की सजा हो चुकी है। बुलबुल ढाका की एक राजनीतिक हस्ती हैं और अवामी लीग की छात्र शाखा बांग्लादेश छात्र लीग (बीसीएल) से जुड़ी हुई रही हैं।

शेख हसीना को अगस्त 2024 में पद से हटा दिया गया था, जिसके बाद स्टूडेंट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन (एसएडी) के इसके बाद बांग्लादेश में हिंसक विरोध प्रदर्शन हुआ था। ये आंदोलन सरकारी नौकरियों में कोटा सुधारों की मांग को लेकर शुरू हुआ था, लेकिन यह काफी ज्यादा हिंसक हो गया था। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई के मध्य से अगस्त के मध्य तक लगभग 1,400 लोग मारे गए थे।

शेख हसीना हिंसक प्रदर्शन के दौरान बांग्लादेश को छोड़कर भारत चली आईं। उनके कई पूर्व मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी प्रदर्शन के दौरान लिए गए एक्शन की वजह से कानूनी कार्रवाई का सामना कर रहे हैं। शेख हसीना के जाने के तीन दिन बाद, मुहम्मद यूनुस को बांग्लादेश के अंतरिम प्रशासन का नेतृत्व करने के लिए नियुक्त किया गया।



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