नई दिल्ली। देश में कोरोना के बेकाबू हो रही रफ़्तार को देखते हुए देश के कई राज्यों ने सार्वजानिक कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगा दिया है। दिल्ली, यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ सहित कई राज्यों ने एहतियात के तौर पर ये निर्णय लिया है। दिल्ली, यूपी और हरियाणा में सार्वजानिक रूप से होली खेलने पर भी रोक लगाई गई है।
यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया कि रंगभरनी एकादशी के शुभ अवसर पर पावन मथुरा-वृंदावन नगरी में पधारे समस्त पूज्य साधु-संतों और श्रद्धालुओं का हार्दिक अभिनंदन। अभी कोरोना समाप्त नहीं हुआ है, अतएव सभी लोग कोविड-19 की गाइडलाइंस का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। जय श्री कृष्ण।
रंगभरनी एकादशी के शुभ अवसर पर पावन मथुरा-वृंदावन नगरी में पधारे समस्त पूज्य साधु-संतों और श्रद्धालुओं का हार्दिक अभिनंदन।
अभी कोरोना समाप्त नहीं हुआ है, अतएव सभी लोग कोविड-19 की गाइडलाइंस का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें।
जय श्री कृष्ण
— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) March 25, 2021
वहीं, हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने भी ट्वीट किया कि हरियाणा सरकार ने कोरोना के मद्देनजर होली का त्योहार सार्वजनिक तौर मनाने पर रोक लगाई। उधर, छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए रायपुर जिला प्रशासन ने होली मिलन और अन्य सार्वजनिक कार्यक्रमों की अनुमति नहीं देने का फैसला किया है।
हरियाणा सरकार ने कोरोना के मद्देनजर होली का त्योहार सार्वजनिक तौर मनाने पर रोक लगाई ।
— ANIL VIJ MINISTER HARYANA (@anilvijminister) March 24, 2021
कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या में लगातार वृद्धि होने के कारण रायपुर के जिलाधिकारी एस भारतीदासन ने आदेश जारी किया है कि होली मिलन या अन्य किसी भी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति नहीं होगी। होलिका दहन के दौरान सैनिटाइजर का इस्तेमाल, सामाजिक दूरी का पालन और मास्क का उपयोग करने की शर्त का कड़ाई से पालन करते हुए अधिकतम पांच व्यक्ति उपस्थित रह सकेंगे।
आदेश में कहा गया है कि रायपुर जिले के अंतर्गत सभी पर्यटन स्थलों में आम जनता का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा तथा सभी प्रकार के धार्मिक कार्यक्रमों और त्यौहार, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक एवं खेलकूद समारोहों, मेलों और अन्य किसी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रमों का आयोजन प्रतिबंधित रहेगा।
विवाह, अंत्येष्टि जैसे आवश्यक कार्यक्रमों में अधिकतम 50 व्यक्तियों को ही शामिल होने की अनुमति होगी। सभा, धरना, रैली, जुलूस अथवा सार्वजनिक प्रदर्शन प्रतिबंधित रहेंगे। आदेश में कहा गया है कि अन्य राज्यों से हवाई यात्रा, रेल अथवा सड़क मार्ग से जिले में प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों के लिए सात दिनों तक घर में पृथक वास में रहना अनिवार्य होगा।
आदेश में कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति को सर्दी, खांसी, बुखार, सांस लेने में तकलीफ, स्वाद या गंध महसूस नहीं होना, दस्त, उल्टी या शरीर में दर्द की शिकायत हो, तो उसके लिए निकटतम केंद्र में कोरोना जांच कराना तथा जांच रिपोर्ट प्राप्त होने तक आइसोलेशन में रहना अनिवार्य होगा।