नई दिल्ली। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, एसईआईएए, डीसीटीपी और शिमला नगर निगम को शिमला जिले में कृषि जमीन पर ग्यारह मंजिला होटल के अवैध निर्माण का आरोप लगाने वाली एक याचिका पर गौर करने का निर्देश दिया है। हाल ही में पारित आदेश में, एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह भी कहा कि चूंकि उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका भी लंबित है, इसलिए आवेदक कानून के अनुसार उक्त लंबित कार्यवाही में उच्च न्यायालय में जाने के लिए स्वतंत्र है।
आवेदन का निपटारा करते हुए आदेश में कहा गया, प्रस्तावित आदेश की प्रकृति को देखते हुए नोटिस जारी करना आवश्यक नहीं लगता। आवेदन भवन के अवैध विकास के खिलाफ ट्रिब्यूनल के 7 अक्टूबर, 2020 के आदेश को लागू करने की मांग कर रहा था। आवेदक के वकील ने पेश किया कि, ट्रिब्यूनल के आदेशों के उल्लंघन में, निर्माण जारी है, हालांकि ट्रिब्यूनल के समक्ष कहा गया था कि निर्माण रुक गया था। लेकिन नाले में मलबा डाला जा रहा है।
याचिकाकर्ता ने कहा, दूसरी ओर, अधिकारी ट्रिब्यूनल के निदेशरें के अनुसार लंबित कार्यवाही को अंतिम रूप नहीं दे रहे हैं। इससे पहले, ग्रीन कोर्ट ने कहा कि परियोजना प्रस्तावक के पास अन्य उल्लंघनों के अलावा पर्यावरण मंजूरी (ईसी) नहीं है। वायु और जल अधिनियमों की आवश्यकता के अनुपालन को दिखाने के लिए भी कुछ नहीं है, यह नोट किया गया था।
–आईएएनएस