क‍ोविड-19 के कारण जमानत और पैरोल विस्तार पर रोक लगाने का समय आ गया है: दिल्ली हाई कोर्ट

महानिदेशक (जेल) ने अदालत को यह भी बताया कि राष्ट्रीय राजधानी के तिहाड़, रोहिणी और मंडोली जेलों में कैदी क्षमता लगभग 10,000 है, लेकिन वर्तमान में इनमें 15,900 कैदी बंद थे।

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि कोविड-19 महामारी के मद्देनजर कैदियों की अंतरिम जमानत और पैरोल की अवधि बढ़ाने वाले आदेश को समाप्त करने का समय आ गया है क्योंकि अब जेलों में संक्रमित मरीजों की संख्या केवल तीन रह गई है।

महानिदेशक (जेल) के अनुसार, 6,700 से अधिक कैदी जमानत या पैरोल पर बाहर हैं और उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा समय-समय पर पारित किए गए आदेश के मद्देनजर जमानत पर हैं।

महानिदेशक (जेल) ने अदालत को यह भी बताया कि राष्ट्रीय राजधानी के तिहाड़, रोहिणी और मंडोली जेलों में कैदी क्षमता लगभग 10,000 है, लेकिन वर्तमान में इनमें 15,900 कैदी बंद थे।

मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल की अध्यक्षता वाली पूर्ण पीठ ने मंगलवार को कहा, “अब कोविड अध्याय को समाप्त करते हैं। इन लोगों को आत्मसमर्पण करने दें या वापस जेल लाया जाए। हमने महामारी को देखते हुए आदेश पारित किया था। हमारे आदेश का जेलों की भीड़ से कोई लेना देना नहीं है। अपराधों की गंभीरता हमारा विषय नहीं हैं। “

First Published on: October 20, 2020 5:18 PM
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