लालू की जमानत याचिका पर सुनवाई से पहले सीबीआई ने पूरक शपथपत्र दाखिल किया

सीबीआई ने शपथपत्र में कहा है कि लालू ने लगातार जेल नियमावली का उल्लंघन किया है और उनकी तबीयत भी अब स्थिर है। इसलिए, उन्हें राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स), रांची से बिरसा मुंडा जेल भेज देना चाहिए।

रांची। चारा घोटाले के चार विभिन्न मामलों में सजायाफ्ता राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई से पहले केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने झारखंड उच्च न्यायालय में बृहस्पतिवार को एक पूरक शपथपत्र दाखिल किया।

सीबीआई ने शपथपत्र में कहा है कि लालू ने लगातार जेल नियमावली का उल्लंघन किया है और उनकी तबीयत भी अब स्थिर है। इसलिए, उन्हें राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स), रांची से बिरसा मुंडा जेल भेज देना चाहिए।

चारा घोटाले के दुमका कोषागार से गबन के मामले में लालू की जमानत याचिका पर शुक्रवार को झारखंड उच्च न्यायालय में सुनवाई होनी है। जमानत के लिए लालू की याचिका पर न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह की पीठ सुनवाई करेगी।

न्यायिक हिरासत से लालू यादव द्वारा बिहार के एक भाजपा विधायक को कथित तौर पर किये गये फोन के मामले में उनके खिलाफ पटना में प्राथमिकी भी दर्ज की गयी थी।

First Published on: December 11, 2020 9:44 AM
Exit mobile version