MCD के नोटिस से दिल्ली के व्यापारियों में हड़कंप! सता रहा सीज होने का खतरा

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दिल्ली Updated On :

दिल्ली नगर निगम (MCD) ने शहर के दुकानदारों, फैक्ट्री मालिकों, बैंक्वेट और होटल रेस्टोरेंट व्यापारियों के लिए एक नोटिस जारी किया है, जिससे व्यापारियों की नींद उड़ सकती है। एमसीडी के इस नोटिस के बाद से व्यापारियों पर उनका बिजनेस सीज होने का खतरा सता रहा है। इसी मुद्दे पर आज CTI के नेतृत्व में दिल्ली के व्यापारी संगठनों का एक प्रतिनिधिमंडल MCD कमिश्नर संजीव खिरवार से दोपहर 12.00 बजे मिल रहा है।

दरअसल, नोटिस के जरिए यह बताया गया है कि रिहायशी जमीन पर कमर्शियल काम नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा हो रहा है तो दुकान या बिजनेस सील कर दिया जाएगा। यह आदेश सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया है, जिसका पालन करना जरूरी है।

नोटिस के मुताबिक, इसमें शामिल होने वाली प्रॉपर्टी की लिस्ट कुछ इस प्रकार है-

  • सभी आवासीय कॉलोनियां, जिनमें अनधिकृत/नियमित (स्वीकृत) कॉलोनियां भी शामिल हैं
  • समूह आवासीय सोसायटी और प्लॉटेड डेवलपमेंट
  • एमसीडी के अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी क्षेत्र, जिनमें ऐसे ‘द्वीप’ या पॉकेट्स भी शामिल हैं, जो भले ही तकनीकी रूप से प्रशासनिक सीमाओं के बाहर आते हों, लेकिन भौगोलिक रूप से एमसीडी क्षेत्रों के भीतर या उनसे घिरे हुए हों

नोटिस में लिखा है- इस संबंध में, आपको निर्देशित किया जाता है कि:

  • अपने-अपने क्षेत्रों में विस्तृत फील्ड सर्वेक्षण और सत्यापन करें
  • उन सभी मामलों की व्यापक और क्षेत्र-वार सूची तैयार करें, जहां आवासीय परिसरों का गैर-आवासीय उद्देश्यों के लिए दुरुपयोग किया जा रहा है
  • यह सुनिश्चित करें कि एकत्रित डेटा सटीक, सत्यापित और आवश्यक अभिलेखों द्वारा समर्थित हो, क्योंकि यही डेटा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष दाखिल किए जाने वाले शपथपत्र का आधार बनेगा
  • किसी भी चूक या गलत रिपोर्टिंग के लिए उचित स्तर पर जिम्मेदारी तय करें
  • तैयार की गई रिपोर्ट 07 दिनों के भीतर अतिरिक्त आयुक्त (इंजीनियरिंग) तक हर हाल में पहुंचना चाहिए, ताकि शपथपत्र के संकलन और दाखिले की प्रक्रिया पूरी की जा सके, जिसे अधोहस्ताक्षरी द्वारा व्यक्तिगत रूप से सत्यापित किया जाएगा



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