अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति चुनाव के परिणाम पलटने संबंधी वाद किया खारिज

अमेरिका के उच्चतम न्यायालय ने टेक्सास सहित 17राज्यों की ओर से दायर उस वाद को खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया था कि वह उन अहम राज्यों के चुनाव परिणामों को पलट दे जिसमें डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदार जो बाइडन के जीत दर्ज की थी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस वाद का समर्थन किया था।

वाशिंगटन । अमेरिका के उच्चतम न्यायालय ने टेक्सास सहित 17राज्यों की ओर से दायर उस वाद को खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया था कि वह उन अहम राज्यों के चुनाव परिणामों को पलट दे जिसमें डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदार जो बाइडन के जीत दर्ज की थी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस वाद का समर्थन किया था।

राष्ट्रपति चुनाव में बाइडन ने जीत दर्ज की है। उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को अपने संक्षिप्त और बिना हस्ताक्षर वाले आदेश में कहा,‘‘ टेक्सास ने उस प्रकार से न्यायिक संज्ञेय दिलचस्पी नहीं दिखाई, जिस प्रकार से अन्य राज्य चुनाव आयोजित करते हैं। सभी लंबित प्रस्ताव विवादित करार देते हुए खारिज किए जाते हैं।’’

उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय को ट्रंप के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है जो बाइडन के निर्वाचन को चुनौती देते हुए परिणामों को पलटने की कोशिश कर रहे थे।

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश सैमुएल एलीटो और न्यायाधीश क्लैरंस थॉमस ने कहा कि उनका मानना है कि अदालत को मामले की सुनवाई करनी चाहिए लेकिन उन्होंने टेक्सास के दावे पर स्थिति स्पष्ट नहीं की। कम से कम 126 रिपब्लिकन सांसदों ने इस वाद का समर्थन किया था।

गौरतलब है कि ट्रंप और उनके प्रचार अभियान दल ने चुनाव में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी के आरोप लगाए थे और कई राज्यों में बाइडन की जीत को अदालत में चुनौती दी थी। वहीं राज्य चुनाव अधिकारियों और मुख्यधारा के मीडिया का कहना है कि उन्हें धोखाधड़ी के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं।

अदालत का आदेश आने पर प्रतिनिधि सभा में स्पीकर नैंसी पेलोसी ने कहा, ‘‘अदालत ने लाखों अमेरिकी मतदाताओं की इच्छा को पलटने के जीओपी के गैरकानूनी और अलोकतांत्रिक वाद को खारिज करने का सही कदम उठाया है।’’

First Published on: December 12, 2020 2:11 PM
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