नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिल्ली में अनधिकृत कालोनियों, जे जे कालोनियों और दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि पर निर्माण के संबंध में दंडात्मक कार्रवाई से और तीन वर्षो के लिये सुरक्षा प्रदान करने वाले अध्यादेश को बुधवार को मंजूरी दी ।
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (विशेष प्रावधान) संशोधन अध्यादेश इस संबंध में 2011 में बनाये गए पहले कानून का विस्तार है। सरकार ने इसे 2014 में तीन वर्षों के लिए और फिर 2017 में भी तीन वर्षो के लिये बढ़ाया था ।
केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि साल 2017 में फिर से बनाये गये कानून की अवधि जल्द समाप्त होने वाली थी और संसद का शीतकालीन सत्र आयोजित नहीं किया जाना है, ऐसे में तीन वर्ष और इस कानून की मियाद को बढ़ाने (दिसंबर 2023 तक) के लिये अध्यादेश लाना जरूरी था।
उन्होंने कहा कि दिल्ली की अनधिकृत कालोनियों, जे जे कालोनियों और दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि पर निर्माण को इस आध्यादेश से सुरक्षा प्राप्त होगी ।
मंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह लागू होगा ।